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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हादसा होने पर मुआवजा पाने के लिए आपको एनएचएआई और संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना होगा। इसके लिए आपको अपनी गाड़ी के नुकसान और चोटों के सबूत जैसे तस्वीरें, वीडियो, मेडिकल बिल और अन्य दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे। अगर हिट एंड रन मामला है तो सरकार की नई स्कीम के तहत घायल होने पर पचास हजार रुपये और मौत होने पर दो लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है।
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